बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगी गाड़ी होगी जब्त

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान गाड़ी पर लाऊड स्पीकर लगाने के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति प्रमाण पत्र लेनाअनिवार्य है। अगर कोई प्रत्याशी व राजनीतिक दल बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगी गाड़ी से चुनाव प्रचार करता है तोउस गाड़ी को ही सीज किया जाए। यह निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने वीडियो काफ्र्रेंस के माध्यम से जिलाअधिकारियों दिए। उन्होंने लोकसभा आम चुनाव 2019 की तैयारियों बारे किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। सिरसा केलघुसचिवालय स्थित एन.आई.सी कार्यालय के वीडियो काफ्रेंस हाल में उपायुक्त प्रभजोत सिंह, पुलिस अधीक्षक अरूणसिंह, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एस.डी.एम. सिरसा विरेंद्र चौधरी,एस.डी.एम. ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएमडबवाली ओमप्रकाश उपस्थित थे।

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