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लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी भी बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्रीय, राज्य या पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगी पैंशन बुक, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत जारी किया गया बीमा स्वास्थ्य कार्ड, एमपी या एमएलसी द्वारा जारी कार्यालय पहचान पत्र आदि को मतदाता अपनी पहचान के लिए दिखा सकता है। इसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। मतदान के लिए 12 दस्तावेज निर्धारित है।
सिरसा विधानसभा क्षेत्र की सहायक निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें एक लाख 7 हजार 47 पुरूष तथा 96 हजार 84 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा विस क्षेत्र में राजकीय नेशनल महिला महाविद्यालय के बूथ नम्बर 18 सखी (पिंक) बूथ तथा 19 को मॉडर्न बूथ बनाया गया है। मॉडर्न बूथ को जहां पूरी तरह से आधुनिक रुप दिया जाएगा वहीं सखी बूथ पर सुरक्षा से लेकर मतदान प्रकिया सम्पन्न करवाने में महिला कर्मचारियों की तैनाती रहेगी।
उन्होंने बताया कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 34 गांवों में 201 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 71 बूथ ग्रामीण तथा 130 बूथ शहरी इलाकों में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा विस क्षेत्र में कुल 2 लाख 3 हजार 132 मतदाता हैं, जिनमें एक लाख 7 हजार 47 पुरुष तथा 96 हजार 84 महिला मतदाता हैं।
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