सिरसा। haryanakisantv.com
मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए मत्स्य पालकों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी है।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि सभी विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन होने पर सभी प्रकार के लाभ बैंक के माध्यम से मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी मत्स्य पालकों व मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के सदस्यों लाभान्वित मत्स्य पालकों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता के संबंध में जानकारी देनी होगी। मत्स्य पालकों एवं इससे जुड़े लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है इसके लिए उनके मोबाइल पर पंजीकरण के लिए ओटीपी आएगा जिसको सीएससी के साथ शेयर करना होगा।
अगर किसी को ओटीपी के लिए शंका हो तो विभाग से दूरभाष/टेलीफोन संपर्क करके अपनी शंका दूर कर सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार के परेशानी होने पर मत्स्य विभाग कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल फोन से स्वयं भी कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी महिला-पुरुष समुदाय के साथ मिलकर मछली पालन कर सकता है।
इसके लिए उसे अनुदान और उपकरण दिए जाते हैं, मत्स्य पालक व वह व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के योजना के अंतर्गत विभाग से अनुदान ले रखा है जो भविष्य में मत्स्य पालन विभाग से किसी प्रकार का अनुदान लेना चाहता है उन्हें नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।