भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा खोले जाने वाले अस्थाईकार्यालयों के लिए कुछ मानदंड व शर्तें निर्धारित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्तप्रभजोत सिंह ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक या निजी सपत्ति पर अपना कार्यालय नहीं खोल सकते। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थान अथवा उसके प्रांगण में कार्यालय नहीं खोला जा सकता। राजनीतिक दलमतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भी अपना कार्यालय नहीं खोल सकते। सभी दल अपने कार्यालय में एक ही पार्टी काझंडा रखेंगे और उस झंडे पर पार्टी सिंबल (फोटोग्राफ) अंकित हो। साथ ही राजनीतिक दल के कार्यालय में लगे लेक्स कासाईज 4 फीट बाई 8 फीट से अधिक न हो। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों व उनकी उमीदवारों से कहा है कि वे चुनाव केखर्च के खातों के रखरखाव बारे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 की पालना करना सुनिश्चित करें।उन्होंने सभी राजनीतिक दलों व उमीदवारों से आह्वान किया है कि वे निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांति पूर्ण मतदान हेतु आदर्शआचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें।
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