सिरसा। haryanakisantv.com
रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशानुसार चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का लेखा प्रतिदिन रखना आवश्यक है। प्रधान पद के लिए खर्च सीमा 20 लाख रुपये तथा सदस्य पद के लिए चार लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
चुनाव खर्च का लेखा नियमानुसार न रखने पर भविष्य में उम्मीदवार को चुनाव लडऩे से अयोग्य ठहराया जा सकता है। चुनाव खर्च लेखा चेक कराने के लिए उम्मीदवारों को फैकल्टी हाउस, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा (कमरा नंबर 104-105) में नियुक्त अधिकारियों से संपर्क करके अपना खर्च नियमानुसार चैक करवाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि चुनाव लडऩे वाले सभी प्रत्याशी अपने खर्च के लेखे के अकाऊंट व रजिस्टर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव व्यय पर्यवेक्षक या इसके लिये नियुक्त की गई खर्च टीम के पास चैक करवायेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की दरें प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है।