आगामी 12 मई को लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रियानियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने केलिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रियशस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। आर्म एक्ट 1959 के अनुसार सभी लाईसेंस धारकोंको भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजुरशुदा आर्म डीलर के पास 31 मार्च तक जमा करवाए। उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा, जानमाल की हानि, शांति व्यवधानऔर दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहाकि इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे। उन्होंनेकहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों पर जोअपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
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