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उप निदेशक कृषि डा. सुखदेव सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन इन सीटू मैनेजमेंट फॉर क्रॉप रेसिडू स्कीम वर्ष 2023-24 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में अनुमोदित किसान अपने कृषि यंत्र/मशीनों के बिल विभाग द्वारा अनुमोदित डीलर/निर्माता से खरीदकर उसका बिल, ई-वे बिल व कृषि यंत्र की तीन फोटो 30 नवंबर 2023 तक कार्यालय सहायक कृषि अभियंता सिरसा में जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र/ मशीनों के बिल पर जीपीएस सिस्टम उसकी आईडी, पासवर्ड का विवरण अंकित होना चाहिए। किसान अपनी मशीनों के बिल निर्धारित तिथि तक जमा करवाए, अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अनुमोदित किसान स्वयं जिम्मेवार होगा।
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